अब आकस्मिक अवकाश ऑफलाइन नहीं दिए जाएंगे
Kuldeep Khandelwal/ Niti Sharma/ Kaviraj Singh Chauhan/ Vineet Dhiman
सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय ने आकस्मिक अवकाश को लेकर एक आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अधिकारीगण आकस्मिक अवकाश हेतु ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं, जबकि आकस्मिक अवकाश आवेदन IFMS के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
अतः समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि 01 जनवरी 2024 से आकस्मिक अवकाश आवेदन IFMS के माध्यम से ही प्रस्तुत किये जायें। 01 जनवरी, 2024 से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अपनी लॉग-इन आईडी के माध्यम से लॉग-इन करते हुए अपने My Leave Section में Apply Leave उपलब्ध बटन पर क्लिक करते हुए अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। 01 जनवरी 2024 से ऑफलाइन आकस्मिक अवकाश आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यह आदेश 01 जनवरी 2024 से लागू होगा।
