फायरिंग केस में खान सर को बड़ी राहत, पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
Kuldeep Khandelwal/ Niti Sharma/ Kaviraj Singh Chauhan/ Vineet Dhiman/ Anirudh vashisth/ Mashruf Raja / Anju Sandi
पुलिस से मांगी केस डायरी
पटना। खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक और चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस को मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और कहा है कि अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए।
जानकारी के अनुसार, खान सर की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी में खान सर का नाम दुर्भावनावश शामिल किया गया है। उन्होंने दावा किया कि मामले में खान सर की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है और उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई है।
यह मामला 2 जून को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में खान ग्लोबल स्टडीज के पास हुई कथित गोलीबारी से जुड़ा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की थी।
वहीं, इसी मामले में गिरफ्तार खान सर के सुरक्षाकर्मी दीपक कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस से मामले से जुड़े साक्ष्य और जख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। दोनों सुरक्षाकर्मी फिलहाल न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में बंद हैं।
दूसरी ओर, ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रौशन आनंद की जमानत याचिका पर भी अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है। कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद और फायरिंग प्रकरण को लेकर पटना में लगातार चर्चाएं जारी हैं। इस बीच कोर्ट के अंतरिम आदेश से खान सर को फिलहाल राहत मिल गई है, जबकि मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।

