Search for:
  • Home/
  • Breaking News/
  • हरिद्वार में सुबह चार बजे से परिवहन विभाग का अभियान

हरिद्वार में सुबह चार बजे से परिवहन विभाग का अभियान

Listen to this article

Kuldeep Khandelwal/ Niti Sharma/ Kaviraj Singh Chauhan/ Vineet Dhiman/ Anirudh vashisth/ Mashruf Raja / Anju Sandi

62 वाहनों के चालान, चार बसें सीज

स्लीपर, लग्जरी और पर्यटक बसों की सघन जांच, परमिट शर्तों के उल्लंघन और अनधिकृत बदलाव पर कार्रवाई

हरिद्वार। यात्री वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और परिवहन नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर परिवहन विभाग ने शनिवार को सुबह चार बजे से विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान 62 वाहनों के चालान किए गए, जबकि गंभीर अनियमितताएं मिलने पर चार बसों को सीज कर दिया गया।

एआरटीओ (प्रवर्तन) नेहा झा के नेतृत्व में संभागीय निरीक्षक (तकनीकी) आनंद वर्धन की टीम ने स्लीपर, लग्जरी और पर्यटक बसों की सघन जांच की। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा के अनुसार, जांच में कई बसों में परमिट शर्तों का उल्लंघन, पर्यटक परमिट का निर्धारित प्रयोजन से अलग इस्तेमाल और स्वीकृत संरचना में अनधिकृत बदलाव सहित विभिन्न अनियमितताएं सामने आईं।

फिटनेस से लेकर चालक के लाइसेंस तक की जांच

अभियान के दौरान बसों के रिफ्लेक्टर, फिटनेस प्रमाणपत्र, चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई। तकनीकी टीम ने बसों की स्थिति, सुरक्षा उपकरणों और स्वीकृत संरचना में किए गए बदलावों का भी निरीक्षण किया। गंभीर कमियां मिलने पर चार बसें सीज की गईं, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य वाहनों के चालान किए गए।

ओवरलोडिंग पर भी परिवहन विभाग की नजर

स्लीपर और लग्जरी बसों के अलावा व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहनों की भी जांच की गई। इस दौरान ओवरलोडिंग, आवश्यक दस्तावेजों की कमी और अन्य परिवहन नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर विशेष चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। जनपद में प्रवेश करने और यहां से संचालित होने वाली बसों के परमिट, तकनीकी मानकों और सुरक्षा प्रावधानों की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों और संचालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required