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उत्तराखंड में कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा देने का आदेश जारी, जानें किसे कितना मिलेगा बोनस…

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Kuldeep khandelwal/ niti sharma/ kaviraj singh chauhanVineet Dhiman

उत्तराखंड में धामी सरकार ने 1.30 लाख कर्मियों को बोनस की सौगात दी है। वित्त विभाग ने बोनस जारी करने के संबंध में आदेश जारी किए। इस बार शासन ने  राज्य कर्मचारियों सहित दैनिक वेतन भोगियों को भी बोनस देने का फैसला किया है। कर्मचारियों को बोनस के रूप में 1,184 रुपये से लेकर 6,908 रुपये तक की राशि जारी होगी। आइए जानते है किसे कितना मिलेगा बोनस…

मिली जानकारी के अनुसार धामी सरकार ने दीपावली से ठीक पहले कर्मचारियों को बोनस देने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने समूह ग,घ एवं समूह ख के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के वे कर्मचारी तदर्थ बोनस के पात्र होंगे, जो कि 31-3-2023 को सेवा में थे और जिन्होंने 31 मार्च 2023 तक न्यूनतम छह माह की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा दी है। इसमें अराजपत्रित कर्मचारियों को साल 2022-23 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर अधिकतम ₹7000 तदर्थ बोनस के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

इस आदेश से अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इन दैनिक वेतन भोगियों को उनकी मजदूरी के आधार पर बोनस निर्धारित किया जाएगा। तमाम निगम और स्वायत्त संस्थाएं खुद से ही कर्मचारियों को बोनस देने का काम करेंगे। शासन स्तर पर इसके लिए कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा।

जानें किसे मिलेगा कितना बोनस

आदेश के अनुसार राज्य कर्मचारियों को अधिकतम 7000 तक का ही बोनस दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों के मौजूदा वेतन के लिहाज से बोनस का निर्धारण होगा।  राज्य सरकार के समूह ख व ग के वे सभी अराजपत्रित श्रेणी कर्मचारी जिनका ग्रेड वेतन 4,800 रुपये है, को 30 दिनों के तदर्थ बोनस के रूप में 6,908 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। इनके अलावा छह कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यों में पिछले तीन वर्ष या इससे अधिक वर्ष में हर साल कम से कम 240 दिन कार्य करने वाले कैजुअल या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 1184 रुपये राशि जारी होगी, लेकिन ऐसे कर्मचारियों के बोनस पर रोक होगी, जिनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई हो।

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