जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने BHEL में किया सेमिनार का आयोजन
Kuldeep Khandelwal/ Niti Sharma/ Kaviraj Singh Chauhan/ Vineet Dhiman/ Anirudh vashisth/ Mashruf Raja / Anju Sandip
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के तत्वाधान में सोमवार को बी0एच0ई0एल0 की महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन के विरूद्ध एक सेमिनार का आयोजन मानव संसाधन विकास केन्द्र के भेल सभागार में किया गया।
इस सेमिनार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/वरिष्ठ सिविल जज सिमरनजीत कौर द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न एक्ट के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि विशाखा गाइडलाईन जारी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अधिकार लागू किया गया जिसके तहत प्रत्येक विभाग संगठन इत्यादि हेतु एक आई0सी0सी0 आंतरिक शिकायत जांच समिति का गठन होना अनिवार्य एवं आवश्यक है।
जनपद स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति का गठन होता है जो किसी भी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीडन की शिकायत पर जांच कराती है एवं आवश्यक कार्यवाही की जाती है जांच के दौरान जांच से सम्बन्धित पीड़िता इत्यादी की खबर को गोपनीय रखा जाता है और इसका प्रकाशन हो जाने पर 50 हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान है।
इसके साथ ही सचिव द्वारा महिलाओं को ऑनलाईन ठगी सतर्क रहने हेतु कहा गया तथा साईबर अपराध, पोक्सो एक्ट, घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की जानकारी प्रदान की गयी तथा डा0 हेमन्त द्वारा एच0आई0वी0 के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गयी एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा प्राप्त सरल कानूनी ज्ञान पुस्तिकाओं का वितरण किया गया।
