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धामी सरकार ने दिया नए साल का तोहफा, प्रमोशन की राह हुई आसान, संशोधित नियमावली जारी

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Kuldeep Khandelwal/ Niti Sharma/ Kaviraj Singh Chauhan/ Vineet Dhiman

उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में अब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति केो लेकर बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि इसके बाद अब कर्मियों की पदोन्नति की राह आसान हो रही है। सरकार ने पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा अवधि में छूट देने को संशोधित नियमावली जारी की है। आइए जानते है क्या किया गया संशोधन…

मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के तमाम कर्मचारी संगठन लंबे समय से पदोन्नति में शिथिलीकरण देने की मांग कर रहे थे। धामी मंत्रिमंडल ने संगठनों की इस बहुप्रतीक्षित मांग को मानते हुए बीती 22 दिसंबर को नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी थी। अब इसके आदेश जारी कर दिए गए है। सरकारी विभागों में पदोन्नति के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा अवधि की शर्त को पूरा नहीं करने के कारण इन पदों को भरा नहीं जा रहा है।

बताया जा रहा है कि कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने उत्तराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना के तहत अब सेवा अवधि में शिथिलीकरण का यह लाभ वर्तमान चयन वर्ष एक जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक ही मान्य होगा। संशोधित नियमावली जारी होने के बाद पदोन्नति के बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

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