CM धामी का बड़ा फैसला, अब ये भी लड़ सकेंगे चुनाव, विधेयक में होगा संशोधन
Kuldeep Khandelwal/ Niti Sharma/ Kaviraj Singh Chauhan/ Vineet Dhiman/ Anirudh vashisth/ Mashruf Raja
उत्तराखंड में सीएम धामी चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। बताया जा रहा है कि सीएम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा कदम उठा रही है। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन होने वाला है। इसके लिए सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में संशोधन से संबंधित विधेयक सदन प्रस्तुत किया है। जिसके बाद अब जुड़वा संतान वाले में चुनाव लड़ सकते है। मिली जानकारी के अनुसार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन होने वाला है। अभी तक दूसरी संतान होने पर पंचायती चुनाव लड़ सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वे व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकेंगे, जिनकी पहली संतान है और दूसरी संतान जुड़वा हुई है। दूसरी जुड़वा संतान को एक इकाई माना जाएगा। पंचायती राज अधिनियम में प्रविधान है कि जिस व्यक्ति की दो से अधिक जीवित संतान हैं, वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। विधेयक में स्पष्ट किया है यदि किसी व्यक्ति की पहली ही संतान जुड़वा है और वे जीवित हैं तो इसकी संख्या दो गिनी जाएगी। पहले बच्चे के साथ दूसरी संतान जुड़वा होने पर ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिल पाएगी।
बताया जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वे व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकेंगे। जिनकी पहली संतान है और दूसरी संतान जुड़वा हुई है। दूसरी जुड़वा संतान को एक इकाई माना जाएगा। ऐसे में वे लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, जिनकी दूसरी संतान जुड़वा है। उनकी जीवित संतान की संख्या तीन हो रही थी। इसे देखते हुए यह मांग उठ रही थी कि जुड़वा संतान को भी एक इकाई माना जाए। जनवरी में हुई राज्य मत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लाने पर मुहर लगी थी। मंगलवार को सरकार ने यह सदन में पेश किया।


