निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, शासन ने जारी किया आदेश, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी…
Kuldeep Khandelwal/ Niti Sharma/ Kaviraj Singh Chauhan/ Vineet Dhiman
उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि शासन ने चुनाव तारीख और सभी के कार्यकाल पूरे होने के बाद राज्य की तमाम जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिला अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया है। जिसके आदेश जारी कर दिए गए है।
मिली जानकारी के अनुसार शहरी विकास निदेशालय के अनुसार साल 2018 में निर्वाचित 84 नगर निकाय का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को पूरा हो रहा है। जिसके बाद अब उत्तराखंड में आठ नगर निगमों समेत 97 नगर निकाय शनिवार से प्रशासकों के हवाले हो जाएंगे। नगर निकायों का कार्यकाल खत्म होने के दृष्टिगत शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारियों को प्रशासक का जिम्मा सौंपा गया है। अब एक दिसंबर के बाद तमाम जगहों के नगर पालिका अध्यक्ष नगर पंचायत और नगर निगम के मेयर ने निवर्तमान कहलाएंगे।
बताया जा रहा है कि शहरी विकास मंत्रालय ने परिसीमन राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा था। जिसमें क्षेत्र बढ़ाने की वजह से वोटरों की सूची भी तैयार करने की बात कही गई थी। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए चुनाव को आगे कराए जाने का आग्रह भी किया गया था। दो निकायों नगर निगम रुड़की व नगर पालिका परिषद बाजपुर के चुनाव बाद में होने के कारण उनका कार्यकाल अगले वर्ष खत्म होना है। इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते।
1 दिसंबर से अगले 6 महीने या फिर नए बोर्ड का गठन होने तक सभी जगह पर प्रशासन नियुक्त किया जाएं, क्योंकि सभी का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो रहा है। नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम के अनुसार कार्यकाल खत्म होने से 15 दिन पहले अथवा बाद में निकायों के चुनाव कराए जाने चाहिए। निदेशालय ने उप नगर पालिका अधिनियम 1916 और उप नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत नगर निकायों में प्रशासक तैनात करने की सिफारिश की थी, जिसे आज मान लिया गया है।