नगर निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों के अलग खाता खोलने के नियम में संशोधन
Kuldeep Khandelwal/ Niti Sharma/ Kaviraj Singh Chauhan/ Vineet Dhiman/ Anirudh vashisth/ Mashruf Raja / Anju Sandi
नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए उम्मीदवारों के अलग खाता खोलने के नियम में संशोधन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि पूर्व में प्रत्येक उम्मीदवार को अपने चुनाव खर्च के लिए नामांकन से एक दिन पहले अलग बैंक खाता खोलने के निर्देश दिए गए थे। अब कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय बैंक खाता खोलने में असमर्थ होता है, तो भी उसका नामांकन पत्र स्वीकार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ऐसे प्रत्याशियों को बैंक खाता खोलने संबंधी आवश्यक दस्तावेज नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और समय से पहले प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इससे उम्मीदवारों को बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया में अधिक समय मिलेगा और नामांकन प्रक्रिया में बाधा नहीं आएगी। इसके साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकता है।
