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चंडी देवी मंदिर प्रकरण: अदालत ने संपत्ति विवाद में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा करने का दिया आदेश

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हरिद्वार। न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित कुमार ने मां चंडी देवी मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत रोहित गिरी की पूर्व पत्नी एवं अन्य आठ लोगों पर धोखाधड़ी जलसाजी एवं षड्यंत्र रचने के मामले में श्यामपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता महंत रोहित गिरी ने कोर्ट में लिखित शिकायत देकर पूर्व पत्नी गीतांजलि, भवानी नंदन गिरी सहित उसके रिश्तेदार एवं अन्य लोगों पर आपस में मिलकर षड्यंत्र के तहत मंदिर की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया था। मंदिर ट्रस्ट का नवीनीकरण, मुख्य ट्रस्टी के पद से फर्जी तरीके से इस्तीफा तैयार कर फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बैंक खाते का दुरुपयोग भी किया गया है। मामले में कोर्ट ने श्यामपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

उधर इस बारे में जब महंत रोहित गिरी महाराज से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पुलिस की जांच में सब साफ हो जाएगा। सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र रचकर मंदिर को कब्जाने की कोशिश की गई है। उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। दोषियों को बख्सा नहीं जाएगा।

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